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म.प्र.: लोकायुक्त ने विशेष न्यायालय में पूर्व जेल अधीक्षक के खिलाफ पेश किए चालान

भोपाल: भोपाल व इंदौर के पूर्व केंद्रीय जेल अधीक्षक पीबी सोमकुंवर के खिलाफ लोकायुक्त ने शनिवार को विशेष न्यायालय में तीन चालान पेश किए। सोमकुंवर के खिलाफ लोकायुक्त ने यह चालान आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पेश किए हैं।

गौरतलब है कि साल 2012 में लोकायुक्त टीम को सोमकुंवर के पास तीन शहरों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मिली थी। वर्ष 2012 में सेंट्रल जेल इंदौर के पूर्व अधीक्षक पुरुषोत्तम सोमकुंवर के इंदौर, भोपाल और छिंदवाड़ा स्थित आवासों पर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की थी। इसमें उनके पास से 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ था।

कार्रवाई के दौरान उनके पास से कुल 7.65 लाख रुपए और लॉकर से 12 हजार रुपए नकद मिले थे।

उस दौरान वे जेल अधीक्षक रहते हुए इंदौर में अकेले रहते थे, जबकि पत्नी सुमन, पुत्री कीर्ति व पुत्र साकार भोपाल में रहते थे।

सोमकुंवर लंबे समय तक भोपाल में पदस्थ रहे थे। कुछ समय वे ग्वालियर भी रहे।

लोकायुक्त टीम को भोपाल में सोमकुंवर के चार मकान मिले थे। इनमें चूना भट्टी में दो, एक कोलार रोड पर और एक इंद्रपुरी में थे।

इंद्रपुरी वाले मकान में गर्ल्स होस्टल संचालित किया जा रहा था। टीम को सोमकुंवर के इंदौर और भोपाल में सात बेशकीमती भूखंड मिले थे।

इनमें से पांच भोपाल और दो इंदौर में। करीब 14 एकड़ कृषि भूमि का भी पता चला था।

छापे में 50 लाख का घरेलू सामान, अकेले इंदौर की बैंक में जमा 75 लाख रुपए का भी पता चला था।

भोपाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीटी नगर शाखा से लॉकर में 2 लाख रुपए के जेवर, 12 हजार रुपए नकद मिले थे।

वहीं इंदौर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा पलासिया में एक लॉकर के भी दस्तावेज मिले थे। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार सोमकुंवर के पास स्वर्णाभूषण सहित दस्तावेज के मान से पांच करोड़ और उस समय के गाइड लाइन के हिसाब से 15 करोड़ की संपत्ति मिली थी।

Krishanmohan Jha

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