सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से न्यायालय का इंकार
दिल्ली: आप विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से आज इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा ‘‘:अग्रिम जमानत की: यह याचिका खारिज की जाती है।’’
आदेश की घोषणा के तत्काल बाद, भारती की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि विधायक को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन ‘‘अन्य कानूनी विकल्प हैं और कई दरवाजे अब भी खुले हैं।’’
उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को अपना आदेश सुनाने तक गिरफ्तारी से भारती को राहत देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साथ ही अदालत ने देर रात को पुलिस थाने जाने के लिए भारती की खिंचाई करते हुए कहा था ‘‘अगर उन्हें पुलिस थाने जाना इतना ही अच्छा लगता है तो मैं उन्हें यहां से भेज दूंगा.. एक बार आपको :भारती को: राहत मिल जाए तो आप शेर की तरह यहां वहां जाने लगते हैं।’’
निचली अदालत से अग्रिम जमानत न मिलने और एक अन्य अदालत द्वारा अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद भारती ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।
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