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एनजेएसी कानून अंसवैधानिक, जारी रहेगी कॉलेजियम प्रणाली

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की दो दशक से अधिक पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने के लिए राजग सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम को आज असंवैधानिक घोषित कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग :एनजेएसी: अधिनियम को खारिज कर दिया। उसने कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाला अधिनियम लाने के लिए संविधान में किए गए 99वें संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया।

न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति ए के गोयल की सदस्यता वाली पांच सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ ने एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने का सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इस पीठ ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के 1993 और 1998 के फैसले को समीक्षा के लिए वृहद पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की अपील भी खारिज कर दी। 

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