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हेराल्ड मामला: उच्च न्यायालय ने गांधी परिवार के आवेदनों को बताया निरर्थक

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं द्वारा दायर किए गए उन आवेदनों को निरर्थक करार दिया है, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनके द्वारा दर्ज कराई गई चुनौती के साथ अलग बर्ताव किया गया।

कांग्रेस के नेताओं ने अपने आवेदन में इस मामले को न्यायाधीश सुनील गौड़ की अदालत से न्यायाधीश पी एस तेजी की एक अलग अदालत में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया था। न्यायाधीश गौड़ की अदालत मंे इस मामले की आंशिक सुनवाई आठ माह तक हो चुकी थी।

न्यायाधीश गौड़ ने आवेदनों को निरर्थक करार दिया क्यांेकि मामले को उच्च न्यायालय के पंजीयन द्वारा उनके समक्ष अधिसूचित किया गया है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले से अपने हाथ नहीं खींचे थे। उन्होंने कहा कि याचिकाएं वापस उनके पास इसलिए आइ क्योंकि मामले की आंशिक सुनवाई उन्होंने की थी।

यहां तक कि सोनिया गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी अदालत की इस बात से सहमत हुए कि अर्जियां निरर्थक हो चुकी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें वापस लिया जा सकता है।

इसके बाद अदालत ने कहा कि वह आज दोपहर ढाई बजे इस मुद्दे पर दलीलें सुनेगी। 

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