संजय दत्त ने कभी क्षमा याचिका नहीं लगाई
मुंबई: बॉलीवुड के ‘मुन्नाभाई’ संजय दत्त की क्षमा याचिका खारिज होने की खबरों के बाद शुक्रवार को उनके अधिवक्ता ने कहा कि अभिनेता ने कभी सजा रद्द करने के लिए अर्जी नहीं लगाई थी।
दत्त के अधिवक्ता हितेश जैन और सुभाष जाधव ने एक संयुक्त बयान में कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी. राव द्वारा दत्त की क्षमा याचिका खारिज करने की खबर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मार्कन्डेय काटजू की ओर से दत्त और अन्य दोषियों की सजा रद्द करने की बाबत किए गए आवेदन पर ‘आधारित’ है।
दत्त अपनी बेटी की चिकित्सा संबंधी दिक्कतों की वजह से 27 अगस्त से फर्लो पर हैं।
बयान में कहा गया, “दत्त या उनके परिजनों ने कभी भी राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने के लिए इस तरह का आवेदन नहीं किया। इसके अलावा दत्त या उनके परिजनों ने न्यायाधीश काटजू से दत्त की ओर से ऐसा आवेदन करने के लिए कभी भी संपर्क नहीं किया।”
दत्त 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं।
वर्ष 1996 में उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और उस समय उन्होंने 18 महीने जेल में बिताई थी, इसके बाद उन्हें जमानत मिल गया था। वर्ष 2013 में उन्हें पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। अब उन्हें 42 महीने जेल में में रहना होगा।
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