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अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से राहत

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक आपराधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राहत प्रदान किया।

न्यायालय ने उन्हें उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान किया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर तथा न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने केजरीवाल को अमेठी की अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की।

इससे पहले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने न्यायालय से कहा कि व्यक्तिगत पेशी की आवश्यकता नहीं है। अदालत में केजरीवाल के वकील उनका पक्ष रख सकते हैं।

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