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काला धन कानून October 1 से लागू

नई दिल्ली: अनुपालन खिड़की बंद होने के साथ ही काला धन कानून गुरुवार से लागू हो गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष अनिता कपूर ने यहां संवाददाताओं से कहा, “अनुपालन खिड़की बंद होते ही कानून अपने सभी प्रावधानों के साथ काला धन की घोषणा नहीं करने वालों पर लागू हो जाएगा।”

अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (कराधान) अधिनियम 2015 के जरिए पहली बार विदेश में जमा संपत्ति पर देश में कर लगाने का प्रावधान किया गया है।

कानून में संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक अनुपाल खिड़की यानी एक निश्चित अवधि दी गई, जिसके अंदर घोषणा करने वाले पर 30 फीसदी कर लगाने तथा अतिरिक्त 30 फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इस समयावधि के अंदर काले धन की घोषणा नहीं करने पर दोषियों पर 30 फीसदी कर के अलावा 90 फीसदी जुर्माना, यानी प्रभावी तौर पर कुल काले धन पर 120 फीसदी कर लगाने का प्रावधान है।

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