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कॉल ड्रॉप: खराब सेवा के लिए जुर्माना दोगुना

नई दिल्ली: कॉल ड्रॉप की समस्या के बीच सरकार ने गुरुवार को खराब सेवा के लिए कंपनियों पर लगाया जाने वाले जुर्माने को विनियामक द्वारा घोषित नए नियमों के तहत दोगुना कर दिया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने वेबसाइट पर नए नियम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनियों पर किसी भी एक तिमाही में मानक का पहली बार अनुपालन नहीं करने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके लिए पहले 50 हजार रुपये जुर्माना था।

कंपनियों की सेवा को करीब 15 मानकों पर परखा जाता है, जो तकनीकी और ग्राहक सेवा दो प्रमुख श्रेणियों में बंटे होते हैं।

कॉल ड्रॉप का मामला तकनीकी श्रेणी में आता है।

ट्राई ने कहा कि एक ही मानक पर लगातार दो या अधिक तिमाही खरा नहीं उतरने पर जुर्माना राशि डेढ़ लाख रुपये हो जाएगी और उसके बाद हर तिमाही जुर्माना राशि दो लाख रुपये तक ली जा सकती है।

ट्राई ने यह भी कहा है कि कंपनी यदि दो डिफॉल्टिंग तिमाहियों के बीच एक तिमाही मानक पर खरा उतर जाती है, तो जुर्माना राशि फिर से एक लाख रुपये हो जाएगी।

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