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व्यापमं के सभी मामले हाथ में ले सीबीआई: सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भाजपा शासित मध्य प्रदेश में नामांकन व भर्तियों में धांधली सहित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले के सभी मामलों की जांच हाथ में लेने के लिए शुक्रवार को कहा।

प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू, न्यायमूर्ति सी.नागप्पन और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा, “हमने सीबीआई को तीन सप्ताह के अंदर सभी मामलों को अपने हाथ में लेने को कहा है, जिनकी जांच प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों की जांच से पहले से जुड़े विशेष कार्यबल/विशेष जांच दल को सभी मामले सीबीआई को सौंपने में हर तरह के सहयोग का निर्देश दिया।

न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निचली अदालत के समक्ष मामलों की सुनवाई में सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए 19 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही शुरू कर चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 निचली अदालतों में सुनवाई के लिए 48 सरकारी वकीलों की नियुक्ति का काम एजेंसी को पूरा करने के लिए कहा।

मामले की सुनवाई की अगली तारीख नौ अक्टूबर, 2015 मुकर्रर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से अपने आदेशों के अनुपालन पर एक स्थिति रपट दाखिल करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा कई वर्षो के दौरान नामांकन व भर्ती में धांधली के मामलों की जांच का जिम्मा नौ जुलाई को सीबीआई को सौंप दिया था। 

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